इन 12 सवालों से समझें, जीएसटी कि‍स तरह से बदलेगी कंज्यूमर की लाइफ

इन 12 सवालों से समझें, जीएसटी कि‍स तरह से बदलेगी कंज्यूमर की लाइफ: जीएसटी देश का सबसे बड़ा टैक्‍स रि‍फॉर्म है, जि‍सका मार्केट पर बहुत बड़े पैमाने पर असर पड़ने वाला है। सरकार ने सेवाओं और वस्‍तुओं पर 5, 12, 18 और 28 %  की दर से टैक्‍स तय कि‍या है। अब आपको मि‍लने वाले बि‍ल की सूरत भी बदली हुई होगी। इस बदलाव की वजह से एक आम आदमी की रोजमर्रा की लाइफ कई तरह से प्रभावि‍त होगी। हम आपको इन 12 सवालों के माध्‍यम से यह बता रहे हैं कि‍ जीएसटी से एक आम कंज्‍यूमर को कहां और कैसे बदलाव का सामना करना होगा।

इन 12 सवालों से समझें, जीएसटी कि‍स तरह से बदलेगी कंज्यूमर की लाइफ

1. मैंने अलग अलग दस चीजें खरीदीं तो मुझे कि‍स रेट से जीएसटी देना होगा?

इनपर कि‍सी एक रेट से जीएसटी नहीं लगेगा। हर प्रोडक्‍ट का जीएसटी तय है और जो प्रोडक्‍ट जि‍स स्‍लैब में आता है उस पर उतना ही टैक्‍स लगेगा न कम न ज्‍यादा।

2. क्‍या ऑनलाइन शॉपिंग महंगी हो जाएगी ?

फि‍लहाल ऐसा नहीं होगा। अभी ई कॉमर्स वेबसाइट कि‍सी तरह का टैक्‍स नहीं लेतीं मगर जीएसटी में 1 फीसदी का टैक्‍स तय कि‍या गया है। अभी यह लागू नहीं कि‍या गया है मगर उम्‍मीद है कि‍ इसे लागू कर दि‍या जाएगा और इसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग महंगी हो सकती है।

3. मैं एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूं, मेरी पॉकेट पर क्‍या अलग से कुछ असर होगा?

हां, आपकी जेब पर असर पड़ सकता है मगर तभी जब आपकी सोसायटी का मेंटेनेंस चार्ज 5000 रुपए से ज्यादा हो। ऐसा होगा तो आपको 18 फीसदी की दर से जीएसटी देना होगा। अभी जो टैक्‍स लगते हैं वो कुल मि‍लाकर 15.5% है यानी आपको 2.5 % टैक्‍स और देना होगा।

4. क्‍या रोजमर्रा की खरीदारी जि‍समें राशन वगैरह शामि‍ल है महंगी हो जाएगी?

नहीं ऐसा नहीं है। जीएसटी से खाने पीने की चीजें महंगी नहीं हो रही हैं। जो टैक्‍स पहले लगता था करीब उतना ही टैक्‍स जीएसटी में लगाया गया है। ध्‍यान रखने वाली बात ये है कि‍ ब्रांडेड और प्रोसेस्‍ड फूड पर जीएसटी ज्‍यादा है। ब्रांडेड प्रोडक्‍ट पर 5 % और प्रोसेस्‍ड फूड पर 18 % जीएसटी है।

5. मुझे इंश्‍योरेंस खरीदना है क्‍या यह जीएसटी के बाद सस्‍ता हो जाएगा?

नहीं यह जीएसटी के बाद थोड़ा महंगा हो जाएगा। इंश्‍योरेंस प्रीमि‍यम पर आप जो अभी सर्वि‍स टैक्‍स देते हैं उसकी जगह जीएसटी ले लेगा। अभी हेल्‍थ या टर्म प्‍लान पर 15 % की दर से सर्वि‍स टैक्‍स लगता है मगर अब उस पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा, यानी 3 % की बढ़ोतरी। अगर अभी आप 1000 रुपए का प्रीमियम भरते तो टैक्‍स लगाकर आपको 150 रुपए टैक्‍स देना होता था मगर अब आपको 180 रुपए टैक्‍स देना होगा।

6. क्‍या होटल में ठहरने पर भी जीएसटी देना होगा?

यह इस बात पर डि‍पेंड करता है कि‍ आप कि‍स तरह के होटल में ठहर रहे हैं। हजार रुपए एक दि‍न से कम कि‍राये वाले होटल, गेस्‍ट हाउस और लॉज को जीएसटी से मुक्‍त रखा गया है। जहां कि‍राया 1000 से 2500 है उन पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके बाद 2500 से 7500 रुपए तक कि‍राये वाले होटल में ठहरेंगे तो 18 % जीएसटी देना होगा। इसके अलावा अगर 7500 रुपए से ऊपर के होटल में ठहरेंगे तो 28 परसेंट के रेट से जीएसटी लगेगा। यानी पंचतारा होटलों में ठहरने का खर्च अब और बढ़ जाएगा।

7. अगर मैं बि‍ल न लेना चाहूं तो ?

200 रुपए तक की खरीद पर चाहें तो आप बि‍ल न लें। इसकी छूट आपको और दुकानदार दोनों को दी गई है। हालांकि‍ अगर आप मांगेंगे तो दुकानदार को 200 रुपए से कम की खरीद का भी बि‍ल देना होगा। इसके ज्‍यादा की खरीद पर बि‍ल देना दुकानदार की जि‍म्‍मेदारी है।

8. मैं अपने परि‍वार के साथ बाहर खाने जाता हूं तो अब मेरे बजट पर क्‍या फर्क पड़ेगा ?

हां इसमें आपके पैसे बच सकते हैं। अब एसी रेस्‍टोरेंट में बि‍ल पर 18 % और नॉन एसी रेस्‍टोरेंट में बि‍ल पर 12 परसेंट टैक्‍स लगेगा। इससे पहले 12.5 से 14.5 % के बीच वैट लगता था। इसके अलावा एसी रेस्‍टोरेंट पर 5.6 फीसदी का सर्वि‍स टैक्‍स, कृषि‍ कल्‍याण सेस 0.2 परसेंट और 0.2 परसेंट स्‍वच्‍छ भारत टैक्‍स लगता था।

9. अब कैसा बि‍ल मि‍ला करेगा ?

बि‍ल तो जैसा पहले था वैसा ही मि‍लेगा मगर उसमें न वैट होगा, सर्वि‍स टैक्‍स न ही स्‍वच्‍छ भारत टैक्‍स वगैरह लगेगा। अब बि‍ल पर केवल एक टैक्‍स लि‍खा आएगा और वो होगा जीएसटी।

10. क्‍या प्रोडक्‍ट के रेट राज्‍य के हि‍साब से बदलेंगे ?

नहीं अब हर प्रोडक्‍ट हर जगह एक ही रेट में मि‍ला करेगा। सरकार ने सभी प्रोडक्‍ट के रेट तय कर दि‍ए हैं। हर प्रोडक्‍ट के रेट तय होंगे उनमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं होगी।

11. अगर मैं बि‍ल न लूं तो क्‍या मुझे सामान सस्‍ता मि‍लेगा, जैसे सोना?

नहीं ऐसा नहीं होने वाला। अब हर सामान की कीमत तय हो चुकी है और उसमें टैक्‍स पहले जुड़ा होगा।

12. एल्‍कोहल और पेट्रोल पर कि‍स रेट से जीएसटी लगेगा ?

अभी एल्‍कोहल और पेट्रोलयि‍म प्रोडक्‍ट्स को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इन पर वैट और एक्‍साइज ड्यूटी पहले की तरह लगती रहेगी। वैट का रेट हर राज्‍य में अलग अलग है।

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