GST में रजिस्ट्रेशन के लिए 3 माह का समय और मिला, सरकार ने दी कारोबारियों को राहत

GST में रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्युमेंट, सरकार ने दी कारोबारियों को राहत: जो कारोबारी अभी वैट या सर्विस टैक्‍स एंड सेंट्रल एक्‍साइज के दायरे में आते हैं, उन कंपनियों को रजिस्‍ट्रेशन में राहत मिलेगी। अगर कारोबारियों ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उनको इनपुट क्रेडिट और वैट रिफंड लेना कठिन होगा।

GST में रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्युमेंट

कहां कराना होगा रजिस्ट्रेशन –

ट्रेडर्स और कारोबारियों को www.gst.gov.in पर जाकर अपने आप को एनरोल कराना होगा।

  • ट्रेडर्स और कारोबारियों को अपना यूजर नाम (प्रॉविजनल आईडी) और पासवर्ड लेना होगा। प्रॉविजनल आईडी और पासवर्ड आपको स्टेट वैट, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स अथॉरिटी से मिलेगा।
  • मौजूदा टैक्सपेयर्स उन्हें मिले प्रॉविजनल जीएसटीएन (गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन) नंबर से एनरोल करा सकते हैं। जीएसटीएन नंबर को प्रॉविजनल आईडी भी कहते हैं।
  • आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फीड करना होगा।
  • आपके फोन नंबर पर ओटीपी आएगा उसे आपको फीड करना होगा।
  • आपको अपनी जानकारी और स्कैन्ड फोटो अपलोड करनी होगी।
  • पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और आईएसएससी कोड की जानकारी फीड करनी होगी।

चाहिए होंगे ये डॉक्युमेंट आपको एनरोलमेंट कराने के लिए इन डॉक्युमेंट की जरूरत होगी।

ये सभी डॉक्युमेंट आपको ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। ये आपको जेपीईजी और पीडीएफ फॉरमैट में ऑनलाइन सबमिट करने हैं।

  • पार्टनरशीप डीड
  • रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
  • एमओयू
  • टैक्स पेड रिसिप्ट
  • म्यून्सिपल खाता कॉपी
  • इलेक्ट्रिसिटी बिल
  • रेन्ट एग्रीमेंट
  • कन्सेन्ट लेटर
  • बैंक स्टेटमेंट (पास बुक का पहले पेज के साथ)
  • फोटो
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ये सभी जानकारी को फीड कर सबमिट कर दें।

सबमिट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन की जानकारी आ जाएगी।

जीएसटी में एनरोल नहीं करने से होंगे ये नुकसान

  1. जीएसटी में रजिस्ट्रेश नहीं कराने से ट्रेडर्स और कारोबारियों को वैट व्यवस्था में बकाया टैक्स क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट का लाभ नहीं मिल पाएगा।
  2. करोबारियों और ट्रेडर्स को वैट रिफंड नहीं मिल पाएगा।
  3. रिटर्न फाइल करने से पहले आपको जीएसटी पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के टैक्स रिटर्न फाइन नहीं कर पाएंगे।
  4. अकाउंटिंग और सिस्टम को नए टैक्स रेट के साथ अपग्रेड करा लें। सरकार इसके लिए ऐप और सॉफ्टवेयर भी लाएगी जिसे कारोबारी डाउनलोड कर सकते हैं।
  5. कंपोजिट स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे।

एसीईएस पर भी कराना होगा रजिस्ट्रेशन

  • जीएसटी की वेबसाइट पर एनरोल कराने के बाद आपको यूजर नाम और पासवर्ड को ऑटोमेशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स (एसीईएस) की वेबसाइट  https://www.aces.gov.in  पर भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहां आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
  • यदि आप जीएसटी पर माइग्रेट नहीं करना चाहते तो एसीईएस पोर्टल पर कन्फर्म कर दें और रिटर्न फाइल कर दें। ऐसा करने से आपकी आईडी और पासवर्ड कैंसल हो जाएगा। आप क्रेडिट माइग्रेशन नहीं कर पाएंगे।
  • सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी के लिए एक ही एनरोलमेंट नंबर होगा।
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Document Required for GST Registration

To complete the enrolment process please keep the following document ready:

Section Document Required (Any one in each section) Type & Size
Constitution of Business Partnership Deed JPG, PDF – 1 MB
Registration Certificate JPG, PDF – 1 MB
Principle place of business Memorandum of Association and Articles of Association JPG, PDF – 1 MB
Bye-laws of Society JPG, PDF – 1 MB
Tax Paid Receipt JPG, PDF – 100 KB
Municipal Khata Copy JPG, PDF – 100 KB
Electricity Bill JPG, PDF – 100 KB
Rent / Lease agreement JPG, PDF – 200 KB
Consent Letter JPG, PDF – 100 KB
Any other Certificate / document issued by Government JPG, PDF – 100 KB
Any other Certificate or record from Govt department JPG, PDF – 100 KB
Bank Statement JPG, PDF – 500 KB
Details of authorized signatory Letter of Authorisation JPG, PDF – 100 KB
Copy of resolution passed by BoD / Managing Committee JPG, PDF – 100 KB
Details of Bank Accounts First page of Pass Book JPG, PDF – 100 KB
Bank Statement JPG, PDF – 500 KB
Photo Photo JPG – 100 KB
Others Any other documents JPG, PDF – 1 MB
Any supporting documents JPG, PDF – 1 MB

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