ई-कॉमर्स कंपनियों को भी GST में कराना होगा रजिस्ट्रेशन: गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) के तहत अब ई-कॉमर्स कंपनियों को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे साफ है कि ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियों को जीएसटी के तहत टीडीएस और टीसीएस चुकाना होगा। जीएसटी 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है और इससे पहले सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए टीडीएस और टीसीएस के प्रॉविजंस टाल दिए थे।
इससे पहले सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट बेचने वाले छोटे कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से भी छूट दे दी थी, हालांकि उन्हें अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 25 जुलाई से शुरू होंगे।
2.5 लाख से ज्यादा के गुड्स-सर्विसेस पर लगेगा टीडीएस
सेंट्रल जीएसटी एक्ट के मुताबिक नोटिफाइड एंटिटीस को टीडीएस कलेक्ट करना है। 2.5 लाख रुपए से अधिक के गुड्स और सर्विस सप्लायर पर 1 फीसदी टीडीएस लगेगा।
ई-कॉमर्स पोर्टल पर प्रोडक्ट बेचने वालों को भी मिली छूट
20 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी में रजिस्टर नहीं कराना है। अब ई-कॉमर्स पोर्टल पर गुड्स और सर्विस बेचने वाले 20 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले ट्रेडर या कारोबारी को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है।
इंडस्ट्री से बातचीत के बाद लिया फैसला
फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ट्रेड और इंडस्ट्री के फीडबैक के बाद सरकार ने सीजीएसटी और स्टेट जीएसटी एक्ट 2017 में टीडीएस (सेक्शन 51) और टीसीएस (सेक्शन 52) को फिलहाल 1 जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी में टाल दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ई-कॉमर्स कंपनी और छोटे कारोबारी जीएसटी के लिए अपने आप को तैयार कर सकें।
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